यूरेशिया संवाददाता
बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। गुरूवार को न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने दुष्कर्म के बाद 8 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या करने तथा शव अपने आंगन में दफन कर देने के आरोपित हरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति पल्लवी अग्रवाल ने आरोपित हरेंद्र को फांसी की सजा के साथ 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात के 140 दिन बाद कोर्ट का फैसला आया है। पिड़िता के पिता ने इस फैसले पर कहा है कि फांसी की सजा से सुकून जरुर मिला है। लेकिन जबतक आरोपित को फांसी की सजा नहीं हो जाती तबतक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।आरोपित के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट बनाकर स्थानीय कोर्ट में पेश किया था और आरोपित हरेंद्र को जेल भेज दिया था। पॉक्सो कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। गुरूवार को इस मामले में कोर्ट का फैसला आ गया। एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेंद्र को दोषी पाते हुए हत्या, दुुुुुुुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। पिड़िता के पिता ने इस फैसले पर कहा है कि सजा से सुकून जरुर मिला है। लेकिन जबतक आरोपित को फांसी की सजा नहीं हो जाती तबतक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
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